हरियाणा वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026: जानिए शेड्यूल और अपना नाम जांचने की पूरी प्रक्रिया
​चंडीगढ़/गुरुग्राम: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा सहित देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस महाअभियान के तहत हरियाणा के 20 हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मैदान में उतारा जा रहा है, जो घर-घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे।
​अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और वोटर लिस्ट में अपना नाम सुरक्षित रखने या नया नाम जुड़वाने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे।
​हरियाणा SIR 2026: महत्वपूर्ण तारीखें और पूरा शेड्यूल
​निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिहीन बनाने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तय की गई है:
​तैयारी और प्रशिक्षण चरण: मई के अंतिम सप्ताह से जून 2026 के पहले सप्ताह तक बीएलओ और चुनाव अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
​घर-घर जाकर सत्यापन (BLO Door-to-Door Survey): 16 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक बीएलओ आपके घर आकर मतदाता विवरणों की जांच करेंगे।
​ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 20 सितंबर 2026 को नई प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची सार्वजनिक की जाएगी।
​दावे और आपत्तियां दर्ज करना: 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 2026 तक नागरिक सूची में बदलाव, नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
​अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन (Final Electoral Roll): सभी दावों के निपटारे के बाद 22 नवंबर 2026 को हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।
​वोटर लिस्ट में नाम रहने या न रहने पर क्या करें?
​इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी, स्थानांतरित (Shifting) और मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाना और नए योग्य युवाओं (जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष हो चुकी है) के नाम जोड़ना है।
​1. यदि आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है:
​विवरण की जांच करें: भले ही आपका नाम सूची में है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन (20 सितंबर) के बाद राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल (voters.eci.gov.in) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, स्पेलिंग, पिता का नाम और मकान नंबर दोबारा चेक करें।
​बीएलओ को सहयोग दें: जब 16 अगस्त से 14 सितंबर के बीच बीएलओ आपके घर आएं, तो उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जरूर दिखाएं ताकि वे 'वेरिफाइड' मार्क कर सकें।
​2. यदि नाम कट गया है या नया नाम जुड़वाना है:
​फॉर्म-6 भरें: यदि आप पहली बार वोटर बन रहे हैं या आपका नाम पुरानी सूची से गायब है, तो फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करें।
​नाम में सुधार के लिए: अगर नाम, उम्र या पते में कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग करें।
​अनावश्यक नाम हटवाने के लिए: यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या कोई स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो सूची को साफ रखने के लिए फॉर्म-7 भरकर उनका नाम हटवाएं।
​विशेष नोट: निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के साथ सहयोग कर सकते हैं।
​हरियाणा में इस समय 2 करोड़ से अधिक (लगभग 2,06,63,155) पंजीकृत मतदाता हैं। लोकतंत्र के इस अहम सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर समय रहते अपने मताधिकार की शुद्धता सुनिश्चित करें, ताकि आने वाले चुनावों में आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।